नितिन गडकरी ने की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की घोषणा, हल्की गाड़ियों में फ्रंट और बैंक पर सीट बेल्ट का अलार्म सिस्टम अब जरूरी
भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की घोषणा की है, जिसमें अगले दो वर्षों में दो महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2025 से हल्के वाहनों और 2026 से भारी वाहनों के लिए नए नियम प्रभावी होंगे, जिनसे सड़क हादसों में कमी आने की संभावना है।
31 मार्च 2025 के बाद बने हल्के निजी और सार्वजनिक वाहनों में फ्रंट और बैक सीट्स के लिए सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य कर दिया जाएगा। हालांकि, पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना पहले से ही अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का चालान होता है, लेकिन सभी वाहनों में अलार्म सिस्टम का होना जरूरी नहीं था।
सीट बेल्ट का प्रावधान: बसों, ट्रेवलरों और मिनी बसों में सीट बेल्ट अनिवार्य होगी। हर सीट पर बेल्ट का होना जरूरी होगा, और इसके लिए सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को लागू किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क इंजीनियरिंग में सुधार किया जाएगा। इसके तहत, मौजूदा राजमार्गों की डिजाइन को ठीक किया जाएगा और नए राजमार्गों को मंजूरी देने से पहले उनकी कंप्यूटरीकृत इमेज की समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण में पाई गई खामियों जैसे शार्प टर्न, स्पीड ब्रेकर और खराब निर्माण सामग्री को भी ठीक किया जाएगा।
इस नई पॉलिसी से उम्मीद की जा रही है कि सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों और मृतकों की संख्या में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा।