NEET पेपर लीक की सीबीआई जांच पर SC 8 जुलाई को करेगा सुनवाई, NTA को नोटिस जारी

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नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी पिछली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है. अब सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई होगी.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. याचिका में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. हितेन सिंह कश्यप और अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र पर धांधली का भी आरोप लगाया है. NEET परीक्षा के खिलाफ दिल्ली समेत देश के विभिन्न हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं.

 

कल यानी गुरुवार को नतीजों के बाद दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. एनटीए को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 1 हजार 563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी. यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी. रिजल्ट 30 जून को आएगा और काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी।

 

कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा एक विकल्प होगा. दोबारा जांच न करने पर ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे. कोर्ट ने दो याचिकाओं पर एनटीए से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि NEET परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करके इसे तय नहीं किया जा सकता. इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स, दोबारा परीक्षा और परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई हैं.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता. केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिनकी परीक्षा का समय कम कर दिया गया था, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके पास भी 2 विकल्प हैं। ये छात्र पुराने अंकों के साथ 23 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं।

NEET UG 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी

इससे पहले 11 जून को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है. ऐसे में NTA की ओर से जवाब आता है. एनटीए को जवाब देना होगा. कोर्ट ने उस वक्त काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. NEET UG 2024 का परिणाम 4 जून को जारी किया गया था। नतीजे में धांधली हुई. एक साथ 67 टॉपर निकले.

 

 

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