नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 8 तलब, कोर्ट ने पेश होने को कहा

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नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव एवं अन्य को तलब किया है। कोर्ट ने इन्हें आने वाली 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को यह आदेश जारी किया।

इसके साथ ही कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी पेश होने को कहा है। इससे पहले इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया था।

ईडी ने कहा कि मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। ये नियुक्तियां राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम रह चुके लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थीं। ईडी द्वारा 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है।

नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धन शोधन के इस मामले में कोर्ट ने जिन अन्य लोगों को तलब किया है उनमें तेज प्रताप यादव, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को सात अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

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