मोहाली अदालत ने आरटीओ प्रदीप ढिल्लों के गिरफ्तारी वारंट किए जारी

मोहाली अदालत ने आरटीओ प्रदीप ढिल्लों के गिरफ्तारी वारंट किए जारी
मोहाली । कोर्ट ने मोहाली के आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। ये निर्देश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहाली अनीश गोयल की अदालत ने जारी किए हैं। मोहाली के सेक्टर-80 में रहने वाले ढिल्लों को विजिलेंस ने धारा 7, 7ए पीसी एक्ट, 61 (2) बीएनएस एक्ट के तहत नामजद किया है। ये गिरफ्तारी वारंट 1 मई तक हैं। जैसे ही ढिल्लों को पता चला कि उसे मामले में नामजद किया जा रहा है, वह फरार हो गया। उनके पास मोहाली और पटियाला जिले का चार्ज था। वह शारीरिक रूप से विकलांग हैं और इस कारण उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी, जिसके कारण उन्हें मई 2026 में अपने पद से सेवानिवृत्त होना था। विजिलेंस ब्यूरो ने 7 अप्रैल को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालयों पर राज्यव्यापी छापे मारे। छापेमारी के दौरान, मोहाली के सेक्टर- 82 में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट पास करवाने वाले एक निजी व्यक्ति सुखविंदर सिंह को टेस्ट पास करने के बदले में 5 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने इस मामले में मोहाली आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों को नामजद किया है। मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद आरटीओ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।