हिमाचलः मंडी मस्जिद के 2 अवैध फ्लोर गिराने का आदेश, नगर निगम कोर्ट ने 30 दिनों का वक्त दिया, कहा- खुद ढांचा तोड़ो, वरना प्रशासन तोड़ेगा

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हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक मस्जिद की दो अवैध मंजिलें 30 दिन के भीतर गिराने का आदेश दिया गया है। यह फैसला शुक्रवार (13 सितंबर) को मंडी नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने सुनाया। मस्जिद शहर के जेल रोड पर स्थित है और करीब 30 साल पुरानी है। आरोप है कि मस्जिद की ऊपरी दो मंजिलों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया है, जिसे अब गिराया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया में कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि कमेटी ने खुद मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है।

मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने शहर में प्रदर्शन किया था। नगर निगम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की भी घटनाएं सामने आईं।

इससे पहले भी इस मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है। नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को आदेश दिया है कि या तो वे खुद इस अवैध निर्माण को गिराएं, या फिर प्रशासन इसे ध्वस्त करेगा। मस्जिद कमेटी को इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। वहीं, मंडी में अवैध निर्माण पर भारी बवाल के बीच डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर जल्द पर कार्रवाई होगी, प्रशासन मस्जिद को सील करेगा।
मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य की शांति और सद्भावना किसी भी कीमत पर बिगड़नेसरकार इस मामले पर नजर रख रही है और अवैध निर्माण के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहने की अपील की।

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