Lok Sabha Election: आज शाम छह बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार

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लोकसभा के लिए 11 मई की शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। उत्साह के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा था। खासकर नाम वापसी 29 अप्रैल से ही चुनावी सरगर्मी चरम पर थी। अब वह समय नजदीक है, जबकि मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बारे 7 प्रत्याशी मैदान में है।

मोबाइल पर रहेगा प्रतिबंध

इसमें प्रमुख राजनीतिक दल के साथ-साथ अन्य दल भी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बाहरी लोगों को भी 11 मई की शाम 6 बजे के पहले ही अपने मूल स्थान पर जाना होगा। वे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बाहरी लोगों को लोकसभा क्षेत्र से बाहर जाना होगा। इधर एक आदेश के तहत मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल और कॉर्डलेस के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 

इस तरह से प्रशासन ने निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए आदेशों को लेकर सभी को सूचना जारी कर दी है। प्रचार-प्रसार 11 मई को शाम 6 बजे तक जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी खामोशी के साथ में घर-घर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से शोर शराब नहीं कर सकते है। इधर मोबाइल को लेकर विशेष रूप से सतर्कता रहेगी।

ऐसे विशेष रूप से मतदाताओं को भी ध्यान रखना होगा। दूसरी ओर इस बार मतदाता पर्ची पर मतदाताओं के फोटो नहीं लगाए गए हैं। इसलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी रखना होगी। वे फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र लेकर जाए। कई बार यह मान लिया जाता है कि मतदाता पर्ची ही उनके लिए परिचय पत्र है। लेकिन इस बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदाता पर्ची केवल उनके मतदान केंद्र और उनके विवरण का प्रमाण हैं जबकि परिचय पत्र जो निश्चित है, उसमें से किसी भी एक परिचय पत्र को लेकर जाना अनिवार्य होगा!

क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

संपूर्ण धार जिले की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता, जो उस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन

मतदाता पर्ची ही उनके लिए परिचय पत्र है!

ऐसे विशेष रूप से मतदाताओं को भी ध्यान रखना होगा। दूसरी ओर इस बार मतदाता पर्ची पर मतदाताओं के फोटो नहीं लगाए गए हैं। इसलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी रखना होगी। वे फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र लेकर जाए। कई बार यह मान लिया जाता है कि मतदाता पर्ची ही उनके लिए परिचय पत्र है। लेकिन इस बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदाता पर्ची केवल उनके मतदान केंद्र और उनके विवरण का प्रमाण हैं जबकि परिचय पत्र जो निश्चित है, उसमें से किसी भी एक परिचय पत्र को लेकर जाना अनिवार्य होगा।

क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

संपूर्ण धार जिले की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता, जो उस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बाहर जाना होंगा। यह आदेश 11 मई की शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 13 मई को मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

 

 

 

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