पंजाब में दो दिन बंद रहेगी शराब और मीट की दुकानें, जारी हुए सख्त आदेश

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पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब में दो दिन शराब और मांस/मछली की की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।

मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब (Punjab) के जिला मोगा (Moga) में फिरोजपुर से लुधियाना रोड/लुधियाना से फिरोजपुर रोड के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी पर स्थित शराब की दुकानों, अहातों, तंबाकू की दुकानों, मांस/मछली की दुकानों को दो दिन बंद रखने के आदेश जारी किए है।

जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने 19 नवम्बर की शाम से 20 नवम्बर की देर रात तक दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने ये आदेश 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित धार्मिक यात्रा को देखते हुए लिया है।

बता दे कि पंजाब सरकार द्वारा 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित 20 नवम्बर को फिरोजपुर जिले से मोगा तक एक धार्मिक यात्रा निकाली जाएगी, जो मोगा में कुछ स्थानों पर रुकेगी। इन स्थानों में गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह गांव दारापुर, गुरुद्वारा तंबूमल साहिब पातशाही 7वीं गांव डगरू, बुघीपुरा बाईपास, गुरुद्वारा दुख भंजनसर पातशाही छेवी, गांव मतवाई गुरुद्वारा श्री जप साहिब, गांव नवां चूहड़चक्क शामिल हैं।

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