जमीन धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, 32.50 लाख रुपये और 05 वाहन बरामद
मोहाली, 6 अगस्त 2025:
देश क्लिक ब्यूरो के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 32.50 लाख रुपये और 5 वाहन बरामद किए गए हैं।
इस संबंध में एसपी (ग्रामीण) एसएएस नगर मनप्रीत सिंह ने प्रेस को बताया कि अमरजीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गांव घरुआ, तहसील खरड़, जिला एसएएस नगर द्वारा जगदीश कुमार पुत्र मेवा राम निवासी गांव कलहेड़ी, थाना सिटी मोरिंडा, जिला रूपनगर (नकली नाम जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह, निवासी गांव झुंगियां, खरड़) और अवतार सिंह पुत्र सरवन सिंह निवासी गांव दयालपुर, थाना जीरकपुर हाल निवासी खरड़ (नकली नाम बहादुर सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह, निवासी गांव लुहार माजरा कलां, जिला फतेहगढ़ साहिब) और फर्जी नाम गुरमीत सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह, निवासी गांव संते माजरा, खरड़ के खिलाफ एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें दूसरी पार्टी ने उन्हें गांव लुहार माजरा कलां, जिला फतेहगढ़ साहिब में एक जमीन दिखाई और उक्त व्यक्ति ने जमीन का मालिक होने का दावा किया और उनसे पैसे वसूल किए और एक फर्जी बयान दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि आवेदक को शक था कि दिया गया बयान झूठा है, जिसके बारे में उसने पुलिस को सूचित किया। इस संबंध में, मुकदमा नंबर 235 दिनांक 28.07.2025 को धारा: 319(2), 318(4) 316(2), 336(2), 61(2) बीएनएस के तहत। पुलिस स्टेशन सदर खरड़ में दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। आरोपी जगदीश कुमार और अवतार सिंह को आचार संहिता के अनुसार गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ के दौरान कुलविंदर सिंह उर्फ काली पुत्र बलवीर सिंह निवासी गाँव बडवाला, पुलिस स्टेशन बस्सी पठाना, जिला फतेहगढ़ साहिब, मनी मोरिंडा, गुरभेज सिंह और मांगे को आरोपी बनाया गया। आरोपियों से एक कार नंबर पीबी 01 सीडब्ल्यू 1383 ब्रांड होंडा अमेज़ बरामद की गई। मामले में आरोपी भूपेश मेहता उर्फ मनी को कार नंबर पीबी 87 6357 ब्रांड ब्रीज सहित और आरोपी जगदीश कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिनसे कार ब्रांड स्कोडा सीएच 01 सीडब्ल्यू 1383 बरामद की गई और उनसे अब तक 32,50,000/- रुपये बरामद किए गए हैं। आरोपी गुरबाज सिंह उर्फ गुरभेज सिंह को कार नंबर पीबी 12 एजे 9121 ब्रांड बार रंग लाल सहित गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मामले की जांच जारी है। आरोपियों का विवरण 1) अवतार सिंह पुत्र सरवन सिंह, निवासी गांव दयालपुर, थाना जीरकपुर, वर्तमान में किरायेदार मकान नंबर 1 में रहता है। 661, संते माजरा कॉलोनी, खरड़, जिला एसएएस नगर (फर्जी नाम बहादुर सिंह), 2) जगदीश कुमार पुत्र मेवा राम, निवासी गांव कल्हेड़ी, पुलिस स्टेशन सिटी मोरिंडा, जिला रोपड़ (फर्जी नाम जीत सिंह), 3) जगतार सिंह उर्फ सतनाम सिंह पुत्र अजीत सिंह, निवासी गांव बदेशां कलां, तहसील खमनों, जिला फतेहगढ़ साहिब, वर्तमान में निवासी सुंदर नगर, वार्ड नं. 6, पुलिस स्टेशन सिटी मोरिंडा, रोपड़, 4)भूपेश मेहता पुत्र अविनाश मेहता, निवासी मकान नं. 186, वार्ड नं. 2, मोरिंडा, जिला रोपड़, 5) गुरबाज सिंह उर्फ गुरभेज सिंह, निवासी गांव पपराली, थाना सिंह भगवंतपुर, जिला रोपड़ 6) मंगा सिंह पुत्र केसर सिंह, निवासी गांव लुहार माजरा कलां, जिला फतेहगढ़ साहिब 7) कुलविंदर सिंह उर्फ काली पुत्र बलवीर सिंह, निवासी गांव लुहार माजरा कलां, जिला फतेहगढ़ साहिब (गिरफ्तारी लंबित)
उन्होंने बताया कि आरोपी कुलविंदर सिंह उर्फ काली और उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित अन्य मामले दर्ज किए गए हैं:
एम.नं. 5 दिनांक 10.01.2011 धारा 302,201,148,149,120-बी आईपीसी पुलिस स्टेशन मोरिंडा जिला रोपड़,
एम.नं. 3 दिनांक 8.1.2011 धारा: 379,411 आईपीसी पुलिस स्टेशन सदर खन्ना,
एम.नं. 5 दिनांक 08.01.2011 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट पुलिस स्टेशन सदर खन्ना,
एम.नं. 29 दिनांक 18.02.2017 धारा: 420,34 आईपीसी पुलिस स्टेशन मोरिंडा, जिला रोपड़,
एम.नं. 19 दिनांक 16.04.2017 धारा: 406,420,467,468,471,201,120-बी आईपीसी, पुलिस स्टेशन बस्सी पठाना,
केस नंबर 67 दिनांक 15.11.2018 ए/एस: 406,419,420,467,468,471 आईपीसी पुलिस स्टेशन बस्सी पठाना,
केस नंबर 37 दिनांक 21.02.2018 ए/एस: 406,420 आईपीसी पुलिस स्टेशन सदर खरड़,
केस नंबर 56 दिनांक 21.03.2025 ए/एस: 318(2),336(2),319(2), 61(1),339,318(4),326(3) बी.एन.एस. पुलिस स्टेशन समराला,
केस नंबर 7 तारीख 18.01.2024 ए/एस: 419,420,120-बी, 511 हिंद: पुलिस स्टेशन खमाणो जिला फतेहगढ़ साहिब,
केस नंबर 158 तारीख 19.10.2024 ए/एस: 310(2), 318(4), 336 (2), 338,340(2), 1 (2) बीएनएस पुलिस स्टेशन सिटी खन्ना,
केस नंबर 95 तारीख 06.10.2022 ए/एस: 465,466,467,468,471,419,420,120-बी.हिंद:
केस नंबर 4 तारीख 20.01.24 ए/एस: 419,420,465,466,467,468,471,120-बी हिंदू:
उन्होंने अपील की आम जनता को ऐसे लोगों के प्रति सचेत रहने और उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा गया है।
