पिछले 25 दिन में शराब तस्करी के 8 मामले दर्ज, 7 मामले मोहाली व 1 मामला रोपड़ में दर्ज 

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पिछले 25 दिन में शराब तस्करी के 8 मामले दर्ज, 7 मामले मोहाली व 1 मामला रोपड़ में दर्ज

-जीरकपुर में शराब तस्कर से 220 पेटी शराब बरामद, फिरोजपुर नंबर की महिंद्रा पिकअप में की जा रही थी शराब की तस्करी

मोहाली। विशाल शर्मा| पंजाब के आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा के निर्देश पर आबकारी विभाग ने पंजाब में शराब की तस्करी के खिलाफ अपना प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। पिछले 25 दिनों के दौरान रोपड़ रेंज में पंजाब आबकारी अधिनियम के उल्लंघन के लिए कुल 8 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें मोहाली में 7 और रोपड़ में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। बुधवार रात जीरकपुर में एक बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां पकड़ी गई है। 23 अप्रैल की मध्यरात्रि के दौरान मोहाली आबकारी टीम ने पुलिस स्टेशन जीरकपुर के साथ एक संयुक्त अभियान में चंडीगढ़ में बिक्री के लिए चंडीगढ़ से पंजाब में तस्करी करते हुए 220 पेटी ( कुल 2640 बोतलें) शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब में ट्रिपल -1 ऐस, जमीला संतरा, कलाल सौंफी शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। शराब फिरोजपुर नंबर महिंद्रा पिकअप गाड़ी में भरी हुई थी। आरोपियों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, एक मामला थाना फेज-1 में दर्ज हुआ है। इस थाना पुलिस ने आरोपी भुपिंदर प्रसाद से 16 बोतल शराब पकड़ी है। इसी तरह दो मामले सोहाना थाने में दर्ज किए गए हैं जिनमें पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार मक्कड़ से 36 बोतल शराब, आरोपी लखविंदर सिंह से 276 बोतल शराब, नयागांव पुलिस ने आरोपी चेत राम से 24 बोतल शराब बरामद की है। इन सभी से पकड़ी गई शराब चंडीगढ़ में बिकने योग है। पुलिस ने सभी के खिलाफ एक्साईज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

इसके अतिरिक्त 23 अप्रैल को एक गुप्त सूचना पर आदतन अपराधी साहिल कुमार के घर पर गांव सोतल बाबा (जिला रोपड़) में छापा मारा गया, जहां चंडीगढ़ में बिक्री के लिए रखी गई 138 बोतलें बरामद की गई। आरोपी साहिल कुमार और शिमला देवी के खिलाफ पुलिस स्टेशन सिंह भगवंतपुरा जिला रोपड़ में मामला दर्ज किया गया है।

उपर्युक्त मामलों के अलावा पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 68-1-64 के तहत अनधिकृत बार/शराब परोसे जाने के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी रमन (टीडीआई में रुतबा), अमृत शर्मा (होटल पार्क गेट के पास द बॉस) के खिलाफ थाना बलौंगी जिला मोहाली और मोहाली सेक्टर- 86 में शूट एट साइट रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रोपड़ रेंज के सहायक आयुक्त (आबकारी)अशोक चल्होत्रा ने कहा कि कार्रवाई के तहत, अवैध बिक्री/उपभोग के स्थानों पर व्यापक वाहन जांच के साथ-साथ कईं जगह छापे मारे गए हैं। अवैध शराब गतिविधि के संदिग्ध क्षेत्रों की निगरानी के लिए आबकारी निरीक्षकों और फील्ड कर्मियों की विशेष टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सभी शराब लाइसेंसधारियों को लाइसेंस की शर्तों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। शराब का सेवन और पिलाने की अनुमति केवल वैध लाइसेंस के तहत ही की जा सकती है। किसी भी उल्लंघन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टरों और खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे आपूर्ति श्रृंखला में शराब का परिवहन करते समय वैध परमिट रखें।

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