नया वाहन खरीदने पर मुफ्त में मिलेगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, आदेश जारी

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नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) के लिए डीलर शुल्क नहीं लेंगे। वाहन विक्रेताओं को मुफ्त में एचएसआरपी लगाना है। वाहन बेचते समय खरीदने वाले से शुल्क लेने का मामला सामने आने पर वाहन विक्रेता की एजेंसी का निबंधन रद कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया है। विभाग ने इसके साथ ही वाहन एजेंसी को बिना एचएसआरपी के गाड़ी नहीं बेचने की हिदायत दी है। आदेश में कहा गया है कि जब नए वाहन एजेंसी से बाहर निकले तो उसमें एचएसआरपी अवश्य लगा हो।
बिना एचएसआरपी के वाहन चलने पर जहां एक तरफ वाहन मालिक को जुर्माना किया जाएगा तो वहीं एजेंसी पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। विभाग ने इसको लेकर लोगों को जागरूक करने का भी आदेश दिया है।

  • पत्र में कहा गया है कि क्रेन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 50 के प्रावधानों के आलोक में सभी प्रकार के निबंधित वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है। वाहनों में एचएसआरपी नहीं होने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान है।
  • एक अप्रैल 20219 से निबंधित सभी प्रकार के नए वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलरों का दायित्व है। इसके लिए वाहन खरीदने वाले से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना है।
  • इसके साथ ही डीलरों की ओर से बिना एचएसआरपी लगाये किसी वाहनों की डिलीवरी वाहन क्रेता को नहीं दिया जाए।
  • विभाग ने आदेश दिया है कि विक्रेता बिना एचएसआरपी लगाये नए वाहनों की डिलीवरी वाहन क्रेता को न दें एवं एचएसआरपी हेतु वाहन क्रेता से कोई अतिरिक्त शुल्क न लें अन्यथा व्यापार प्रमाण पत्र को निलंबित किया जायेगा।
  • विभाग ने वाहन खरीदने वाले से अपील की है कि बिना एचएसआरपी लगे नए वाहनों की डिलीवरी नही लें।

विभाग तक शिकायत पहुंची है कि वाहन एजेंसी द्वारा एचएसआरपी के लिए वाहन खरीदार से मनमाना शुल्क लिया जा रहा है। ज्ञात हो कि वाहनों के नंबर प्लेट में एकरुपता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एसएचआरपी) को अनिवार्य किया था। निजी एवं कर्मशियल वाहनों के लिए अलग-अलग नंबर प्लेट किये गए है।

 

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