हाईकोर्ट ने फर्नीचर मार्केट पर फैसला रखा सुरक्षितः कल फिर से होगी सुनवाई, 20 जुलाई को प्रशासन तोड़ चुका पूरी मार्केट

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चंडीगढ़ फर्नीचर मार्केट जिसे चंडीगढ़ प्रशासन 20 जुलाई को कार्रवाई करते हुए तोड़ चुका है, उसे लेकर पहले से ही फर्नीचर मार्केट के कारोबारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर आज सुनवाई हुई और इस दौरान कारोबारियों की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में काफी दलीलें दीं लेकिन दूसरी ओर चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने उसका विरोध भी किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस पर अब कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी।

 

वहीं कारोबारी प्रवेश ने कहा कि प्रशासन द्वारा उनकी सारी दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं और उनके साथ जो उनके पास मजदूर लगे हुए थे, वो सारे भी बेघर हो गए हैं।

फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान संजीव भंडारी ने अदालत में अपनी बात रखी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले में 22 जुलाई को सुनवाई तय की थी। हाईकोर्ट ने कारोबारियों से 2002 से पहले के कागज मांगे थे जब वे यहां किराए पर रह रहे थे।

 

दरअसल, करीब 4000 करोड़ रुपए कीमत वाली इस जमीन का प्रशासन ने साल 2002 में अधिग्रहण किया था। कारोबारियों का कहना है कि उस समय वे लोग वहां किराए के तौर पर मौजूद थे। जमीन के मालिकों को किराया दिया जाता था। हालांकि जब जमीन अधिग्रहण किया गया तो हमें कोई जानकारी नहीं हो पाई।

 

बोले – अब अपने वायदे से मुकर रहा प्रशासन

 

कारोबारियों का कहना है कि 30 जनवरी को प्रशासन के साथ बैठक हुई थी। उस समय मांग की गई थी कि जगह को खाली कराने से पहले हमें डीसी रेट पर बल्क मार्केट में जगह उपलब्ध कराई जाए। सेक्टर-56 में तैयार हो रहे बल्क मार्केट में प्रशासन ने हमें जगह देने का मौखिक वायदा भी कर दिया था। तब हमसे कहा गया था कि इस मामले में बात के लिए व्यापारियों को बुलाया जाएगा। 6 महीने तक कोई बुलावा नहीं आया। अब अचानक बाजार में जगह खाली करने के लिए मुनादी कराई जाने लगी है।

 

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