हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, शराब बेचने वाले हो जाएं सावधान! ये नियम नहीं माने तो लाइसेंस होगा रद

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हरियाणा सरकार ने साल 2025–27  के लिए राज्य की आबकारी नीति  को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति में प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को स्वीकृति प्रदान की गई।

आबकारी नीति वर्ष को अब वित्त वर्ष के साथ जोड़ा जाएगा। यह नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक यानि 21.5 महीनों के लिए लागू होगी, जिसके बाद भविष्य की सभी नीतियां एक अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुसार संचालित होंगी।

500 से कम आबादी वाले गांवों में नहीं होंगे शराब के ठेके

राज्य की शराब नीति (Excise Policy in Haryana) में यह प्रविधान किया गया है कि 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब के ठेके नहीं करेंगे। ऐसे गांव करीब 700 हैं, जिस कारण वहां पहले से संचालित 152 ठेके भी अब बंद हो जाएंगे। नई आबकारी नीति के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सरकार ने 14 हजार 64 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वित्त वर्ष 2024–25 में आबकारी एवं कराधान विभाग ने 12 हजार 650 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 12 हजार 700 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। ऐसे में शराब के रेट बढ़ने तय हैं। नए अहाते खोलने के लिए सरकार ने शुल्क राशि बढ़ा दी है। नई नीति (Haryana Excise Policy News) में शराब के ठेकों (दुकानों) की संख्या नहीं बढ़ाई गई, यानी राज्य में 2400 ठेके पहले की तरह संचालित रहेंगे।

 

बस अड्डों, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 150 मीटर की दूरी पर ही शराब ठेके खुल सकेंगे। पहले यह दूरी सिर्फ 75 मीटर थी, जिसे नई आबकारी नीति में बढ़ा दिया गया है। नई नीति में प्रविधान किया गया है कि नेशनल व स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर शराब की दुकानें नहीं दिखाई देनी चाहिए।

हाईवे से सीधा संपर्क भी इन दुकानों का नहीं होगा। नेशनल व स्टेट हाईवे से उचित दूरी पर शराब ठेके या विज्ञापन देखने को मिले तो संबंधित लाइसेंस धारक पर जुर्माने के साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पहली बार में एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में यह राशि दो लाख रुपये, तीसरी बार में तीन लाख रुपये की जुर्माना राशि होगी। उसके बाद सीधे लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक हजार स्क्वायर मीटर से कम एरिया में नहीं खुलेगा।

 

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