इमिग्रेशन एक्ट की उल्लंघना करने पर गुरुकुलम इंस्टीट्यूट फर्म का लाइसेंस रद्द

इमिग्रेशन एक्ट की उल्लंघना करने पर गुरुकुलम इंस्टीट्यूट फर्म का लाइसेंस रद्द
मोहाली। विशाल शर्मा : पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहाली ने फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस आशियाना कॉलोनी गुलमोहर सिटी माधोपुर डेराबस्सी जिला मोहाली की रहने वाली मीनाक्षी के नाम पर रजिस्टर्ड था। फर्म को कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आइलेट्स के कार्य के लिए 15 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 14 नवंबर 2024 को समाप्त हो गई है।
उप मंडल मजिस्ट्रेट डेराबस्सी की जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद था। इसके अलावा लाइसेंसधारक को मासिक रिपोर्ट, विज्ञापन, सेमिनार आदि का रिकॉर्ड और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा ना करवाने के लिए वर्ष 2023 में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लाइसेंसधारक को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन ना करने के लिए 29 नवंबर 2024 के तहत नोटिस जारी किया गया था। तहसीलदार डेराबस्सी से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन लाइसेंसधारक ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक द्वारा नयमों व एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण ना करवाने, मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत ना करने, कार्यालय बंद रहने, नोटिस का जवाब ना देने और लाइसेंस की धाराओं का पालन ना करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है। एडीसी ने कार्रवाई करते हुए फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एडीसी ने कहा कि भविष्य में उक्त फर्म या लाइसेंस धारक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो फर्म का मालिक उसका जिम्मेदार होगा। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी वहीं जिम्मेदार होगा।