खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में युवती बरी 

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खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में युवती बरी

-पुलिस कहानी साबित करने में रही विफल

मोहाली। Vishal Sharma| युवक को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत ने मामले में नामजद लडक़ी को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है। कुलविंदर सिंह उर्फ करनबीर नाम के युवक को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के दर्ज मामले में पुलिस ने आशु नाम की लडक़ी को नामजद किया था। आशु के वकील प्रितपाल सिंह बासी ने बताया कि कुलविंदर की मौत के मामले में डाक्टरी रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। उसकी मौत संबंधी पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि उसकी मौत वाले घर का नंबर क्या है, क्योंकि गवाहों ने मकान के अलग-अलग नंबर अदालत में बताए थे। पुलिस ने कुलविंदर की मौत से 26 दिनों बाद मामला दर्ज किया था। मृतक की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया था।

जानकारी अनुसार कुलविंदर ङ्क्षसह का पिता बिल्लू सिंह अपने भाई और अन्य रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचा था। उसने पुलिस को बयान दर्ज करवाया कि उसके लडक़े के साथ उक्त घर में उसकी दोस्त शिल्पी लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। 26 अगस्त 2023 शाम करीब साढ़े 5 बजे फोन आया कि कुलविंदर ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। वह अपने परिवार के साथ सिविल अस्पताल फेज-6 मोहाली पहुंचे। उनको शिल्पी और कुलविंदर के दोस्त मिले, जिन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कुलविंदर के पास उसकी पुरानी दोस्त आशु और 3 लडक़े आए थे, जिन्होंने कुलविंदर के साथ झगड़ा किया था और उसी दिन शाम के समय कुलविंदर ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। शिकायतकर्ता अनुसार शिल्पी के माध्यम से उनको पता लगा कि कुलविंदर पहले आशु के साथ लिव इन में रथा और आशु के साथ उसका झगड़ा होने के बाद दोनों अलग हो गए थे। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, जो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। थाना सिटी ने आशु के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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