पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल ने की गैर जमानती वारंट वापस लिए जाने की मांग, मानहानि मामले में सुनवाई 17 को
आठ साल पुराने मानहानि के मामले में पिछले महीने चंडीगढ़ जिला अदालत ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। हालांकि अब उन्होंने इस आदेश को वापस लिए जाने के लिए अदालत में एक अर्जी दायर की है जिस पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी।
शुक्रवार को भी इस अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन बादल के वकील ने अदालत से समय दिए जाने की मांग की। वर्ष 2017 में बादल के खिलाफ धार्मिक संगठन अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने केस दायर किया था।
बादल ने इस मामले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद वह 17 दिसंबर 2025 की तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए थे जिस कारण उनकी जमानत रद कर दी गई थी।
चार जनवरी 2017 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजिंदर पाल सिंह के घर आए थे। उनकी इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने मीडिया को जत्थे के खिलाफ विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने जत्थे को आतंकवादी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था।
