हरियाणा में पॉलिटिकल पार्टियों के सामने EVM का प्रदर्शन, चुनाव आयोग ने कहा- मशीनों से छेड़छाड़ संभव नहीं

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 Haryana Nikay Chunav राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़ के आरोपों-आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ईवीएम का प्रदर्शन कर दिखाया गया है कि मशीनों से छेड़छाड़ संभव नहीं है। 

राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन और चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने पर चर्चा हुई।
भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया कि निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति के बगैर कोई विज्ञापन सामग्री न लगाएं। निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने की कोई शिकायत आती है तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों (Haryana Nikay Chunav) में आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करना सुनिश्चित करें। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के सहयोग की जरूरत है। 

कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि मे शामिल न हो जिससे विभिन्न समुदायों/जातियों/धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो।

वोट हासिल करने के लिये जातीय एवं सांप्रदायिक अपील नहीं की जाए। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें।
28 फरवरी को शाम छह बजे प्रचार बंद हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या अन्य प्रकार का कोई प्रलोभन देना अपराध है। यदि कोई प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ता ऐसा करता हुआ मिला राज्य चुनाव आयोग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। 

मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक अपने वाहनों में न लेकर जाएं। प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर ही राजनीतिक सभाओं का आयोजन किया जाए। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

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