Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को SC का नोटिस, 29 जुलाई को अगली सुनवाई

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (16 जुलाई) को सुनवाई हुई. दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है. मनीष सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी.

शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आप नेता पर मुकदमा दर्ज किया. दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आप के कई नेता जेल गए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में ही जेल में बंद हैं. राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की. आप नेता की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में हैं, जैसा वह अक्टूबर, 2023 में था.

पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं. शीर्ष अदालत की पीठ ने सिसोदिया की वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा. कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है.

 

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