CM Arvind Kejriwal को SC से मिलेगी राहत या CBI बढ़ाएगी आफत! आज फैसले का दिन

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन अहम है। उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है तो वहीं मंगलवार को सीबीआई ने उनसे गहन पूछताछ की है और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल जाकर केजरीवाल से पूछताछ की। उससे पहले मंगलवार को ही हाई कोर्ट से दिल्ली के सीएम को बड़ा झटका भी लगा, कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। बता दें कि निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो सके थे।

दिल्ली हाई कोर्ट की रोक और सीबीआई की गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश करार दिया है और कहा है कि जान बूझकर ये सब किया जा रहा है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि  ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर बड़ी साज़िश रची है और इसे पूरा देश देख रहा है। ऐसा होता रहा तो किसी को भी कैसे न्याय मिलेगा अगर ऐसे-ऐसे झुठे इल्जाम लगाकर जेल में डालेगे।
तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की टीम ने कल करीब डेढ़ घंटे पूछताछ की। इस दौरान शराब घोटाला मामले में केजरीवाल का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई केजरीवाल को पेश करेगी और गिरफ्तारी की मांग कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। आप ने कहा है कि सीबीआई की टीम साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी जिससे कि उन्हें बेल ना मिल सके।
सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने सोमवार के बाद मंगलवार को भी डेढ़ घन्टे पूछताछ की और अरविंद केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड किया। लेकिन सीबीआई की टीम ने जांच अधिकारी और एक्साइज पॉलिसी टीम से पूछकर बताया कि अबत उनकी गिरफ्तारी नही की है। पूछताछ में केजरीवाल ने क्या बताया इसको लेकर आज यानी बुधवार को सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल के प्रोडक्शन वारंट यानी गिरफ्तारी की मांग कर सकती है। कोर्ट की परमिशन से ही केजरीवाल से जेल में पूछताछ हुई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है और कहा है कि उनकी जमानत पर रोक जारी रहेगी, यानी केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ईडी की जमानत रद्द के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक ये रोक जारी रहेगी। मंगलवार को जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बता दें कि 20 जून को निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई थी अंतरिम रोक।

अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, पार्टी ने कहा है कि वह कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह असहमत है। केजरीवाल की बेल याचिका खारिज होने पर भड़के सौरभ भारद्वाज ने कहा- जमानत के आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता है। वहीं  हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कोर्ट के आदेश से साफ है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं।

वहीं भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है और फैसले से सहमत ना होना कोर्ट की अवमानना होगी। केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत हैं। केजरीवाल को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट के लिए आप नेता सही शब्दों का प्रयोग करें। दूसरी बात कि सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है उसे कांग्रेस ने ही दर्ज करवाई थी तो संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछना चाहिए।

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