चंडीगढ़ नवजात बच्ची की मौत मामले में चार्जशीट दाखिलः पुलिस ने रुना देवी और पति को बनाया दोषी, प्रोबेशन पर रिहा, आरोपियों ने किया गुनाह कबूल

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चंडीगढ़ में नवजात बच्ची की मौत के बाद उसके शव को छुपाने के मामले में चंडीगढ पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की है। जिसमें आरोप है कि सेक्टर 03 पुलिस ने 9 सितंबर, 2025 को दर्ज मामले में रुना देवी और उनके पति अरविंद मुखिया को गिरफ्तार किया था। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अपने नवजात बच्ची की मौत को छुपाने के लिए उसके शव को सेक्टर 9, हेयर मास्टर्स के पास झाड़ियों में फेंक दिया।

 

कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 94 एवं 3 (5) के तहत अपराध किया है।

 

कोर्ट ने कहा कि दोषी गरीब और बेसहारा हैं। अगर उन्हें जेल भेजा जाता तो उनके पांच छोटे बच्चों की देखभाल कोई नहीं कर पाता। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें जेल की बजाय प्रोबेशन पर रिहा किया गया।

कोर्ट में रुना देवी और उनके पति अरविंद मुखिया ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और कोई जांच या परीक्षण कराने से इनकार किया। कोर्ट ने पाया कि उन्होंने स्वेच्छा से और पूरी तरह समझकर गुनाह कबूल किया।

 

कोर्ट ने मामले की गंभीरता और दोषियों के पांच छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया कि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बजाय, दोनों को प्रोबेशन पर रिहा किया जाएगा। दोनों दोषियों को 10,000 रुपए की प्रोबेशन बॉन्ड जमा करनी होगी।

 

अदालत ने शर्त रखी है कि अगले छह महीने तक दोनों को अच्छा व्यवहार करना होगा और शांति बनाए रखनी होगी। इस समय के दौरान वे प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहेंगे।

 

चंडीगढ़ सेक्टर थाना 3 पुलिस ने 9 सितंबर 2025 को रुना देवी और उनके पति अरविंद मुखिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप था कि दोनों ने अपनी नवजात बेटी की मौत को छुपाने के लिए उसका शव सेक्टर 9, हेयर मास्टर्स के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने मामले की जांच की और चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 94 और 3(5) के तहत अपराध किया।

 

 

 

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