वाहनों को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं, तो नहीं बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 

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 हरियाणा में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस तरह के आदेशों का पालन कराने के लिए राज्य के आला अफसरों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज (Transport Minister Anil Vij) ने कहा कि इस बारे में वे फिलहाल टिप्पणी नहीं करेंगे, इसकी स्टडी करने के बाद भी कुछ कहेंगे। हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त ऑफिस की ओर से राज्य के सभी जिलों में जिला परिवहन अधिकारियों, सह-सचिवों, आरटीए को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार की तरफ से सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को तत्काल निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे ऐसे किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी न करें, जिस पर एचएसआरपी और रंग कोड स्टिकर नहीं लगा हो। परिवहन विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और एनजीटी, पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों के बाद में सख्ती दिखाई जा रही है। अब उन्होंने एक और आदेश जारी किया है। ऐसे में प्रदेश में जिन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा।

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बिना रिफ्लेक्टर लगी गाड़ियों को सड़क पर ना चलाने के आदेश जारी किए थे। अनिल विज ने कहा था कि जिन गाड़ियों पर रिफलेक्टर नहीं होता, वो ही गाड़ियां दुर्घटना का शिकार या कारण बनती हैं। हरियाणा में 80 लाख के करीब वाहन पंजीकृत है। इस तरह से लाखों वाहन संचालकों के लिए यह खबर अहम है। हरियाणा में प्रदूषण सर्टिफ़िकेट (पीयूसी) न होने पर 10 हजार का चालान पुलिस काटती है। हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो चुका है। एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के बाद पुलिस सख्ती दिखा रही है।

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