Bikram singh mathija पांच महीने बाद बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली राहत, चन्‍नी सरकार में हुई थी जेल

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इससे पहले मजीठिया की इस याचिका पर हाईकोर्ट की दो बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। पहले जस्टिस एजी मसीह ने खुद को इस केस से अलग करते हुए इसे अन्य बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया था। जस्टिस जस्टिस मसीह की बेंच इस याचिका पर बहस पूरी कर चुकी थी और बेंच मजीठिया की जमानत पर अपना फैसला भी सुरक्षित रखा था।

 

चंडीगढ़: अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithi) को रक्षाबंधन से पहले बड़ी राहत मिली है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत पटियाला जेल में बंद मजीठिया को अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मोहाली जिला अदालत में बॉन्‍ड भरने के बाद उन्‍हें जेल से रिहाई मिल जाएगी। खबरों की मानें तो उनके वकील आज ही मोहाली पहुंच रहे हैं। पंजाब के ड्रग्स रैकेट केस में घिरने के बाद मजीठिया की गिरफ्तारी हुई थी।

 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की डिवीजन बेंच ने बुधवार को बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की और उनहें जमानत दे दी। मजीठिया ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में इस साल 20 फरवरी को हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद सरेंडर किया था।

 

इससे पहले मजीठिया की इस याचिका पर हाईकोर्ट की दो बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। पहले जस्टिस एजी मसीह ने खुद को इस केस से अलग करते हुए इसे अन्य बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया था। जस्टिस जस्टिस मसीह की बेंच इस याचिका पर बहस पूरी कर चुकी थी और बेंच मजीठिया की जमानत पर अपना फैसला भी सुरक्षित रखा था।

 

पांच महीने बाद मिली राहत

मजीठिया के खिलाफ चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल में पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस एक्ट में मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा उन्हें बड़ी राहत दी थी। मतदान के बाद 24 फरवरी को मजीठिया ने मोहाली की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया था। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आया तो बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार गए थे। तब से वे पटियाला जेल में बंद हैं।

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