किसानों को बड़ी राहत, नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं; जाना पड़ेगा जेल, नायब सरकार की तैयारी शुरू

हरियाणा में किसानों को नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों की अब खैर नहीं। नकली बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनी के मालिक को दोष साबित होने पर एक से तीन साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा।
इसके अलावा दोषी दुकानदारों को भी एक साल तक की कैद और दो लाख रुपये तक जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। नकली बीज और कीटनाशक बनाना और बेचना गैरजमानती अपराधी की श्रेणी में आएगा।
इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीज (हरियाणा संशोधन) अधिनियम और कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक तैयार किए हैं, जिन्हें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से सदन पटल पर रखा जाएगा।
कानून बनने के बाद अगर कोई बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी दोषी पाई गई तो जिम्मेदार व्यक्ति को दो साल तक कैद और तीन लाख रुपये तक जुर्माना होगा। यदि कंपनी दोबारा दोषी पाई गई तो तीन साल तक सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।
इसी तरह डीलर को पहली बार पकड़े जाने पर एक साल तक सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माने और दोबारा पकड़े जाने पर दो साल तक कैद और दो लाख रुपये तक जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।