राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम आतिशी को मिली बड़ी राहत, जानिए क्या है बीजेपी नेता से जुड़ा मामला?

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दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में समन आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी थी।

भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्होंने दावा किया था कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी (BJP) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंची है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

मानहानि मामले में कपूर ने दावा किया था कि आतिशी के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली की एक अदालत ने 28 मई को आतिशी को समन जारी किया था, जिसका उन्होंने अगले महीने अदालत में विरोध किया। इसके बाद 23 जुलाई को आतिशी को उनकी शारीरिक उपस्थिति और जमानत बांड जमा करने के बाद जमानत मिल गई।

बता दें कि दिल्ली भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि 2 अप्रैल, 2024 को आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें दावा किया गया कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था।

बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से वकील सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया कि आतिशी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऐसे बयान दिए जो न केवल झूठे, निंदनीय, मनगढ़ंत और भ्रामक हैं, बल्कि बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अपमानजनक भी हैं। पूरे भाषण में उन्होंने न तो सूचना के स्रोत के बारे में विशेष जानकारी दी और न ही उन्होंने कोई विवरण दिया।

कानूनी नोटिस में कहा गया कि आपका बयान किसी भी तरह की विशिष्टता से रहित है और यह आपकी अपनी कल्पना और आशंका को दर्शाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। नोटिस में आतिशी से कहा गया कि वह तुरंत अपना भाषण वापस लें और टेलीविजन और सोशल मीडिया पर अपनी माफी को प्रमुखता से प्रसारित करें।

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