Punjab Panchayat Elections: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब में 274 पंचायतों के चुनाव पर लगाई रोक

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य में 274 पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी है. अलग-अलग याचिकाएं चुनाव से संबंधित हाई कोर्ट में आई थीं जिनमें अलग अलग आधार पर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी. पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं. राज्य में कुल 13241 पंचायतें हैं.

पंजाब सरकार ने राज्य भर में पंचायत चुनाव के कारण 15 अक्टूबर को राजपत्रित अवकाश की घोषणा की है. मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और सभी संस्थान बंद रहेंगे.

पंजाब के सभी दफ्तर, संस्थानों में 15 अक्टूबर को छुट्टी

चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के सभी दफ्तर, संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. अवकाश की घोषणा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत की गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को 15 अक्टूबर को छुट्टी घोषित करने के लिए लिखा था, ताकि प्रत्येक नागरिक चुनाव के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके.

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