एयर फोर्स स्टेशन के दायरे में मांसाहारी दुकानों के संचालन पर रोक

एयर फोर्स स्टेशन के दायरे में मांसाहारी दुकानों के संचालन पर रोक
मोहाली। एयर फोर्स स्टेशन से 1000 मीटर के दायरे (जिले की सीमा के भीतर) में मांसाहारी दुकानों के संचालन और उनसे निकलने वाले अवशेषों को खुले में फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जारी करते हुए 10 जून 2025 तक प्रभावी रहने की बात कही।उन्होंने बताया कि एयर फोर्स स्टेशन के आसपास आम लोगों द्वारा कई मांसाहारी खाद्य सामग्री की दुकानें चलाई जा रही हैं और उनके अवशेष खुले में फेंक दिए जाते हैं, जिससे मांसाहारी पक्षी (जैसे चील, कौए आदि) वहां मंडराते रहते हैं। इनके उड़ने के कारण किसी भी समय हवाई जहाज़ से टकराने की संभावना बनी रहती है जिससे हवाई दुर्घटना का कारण बन सकता है।
यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और सैन्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा ऐसी घटनाएं अमन और कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती हैं। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।