संजौली मस्जिद को गिराने के अदालत के आदेश के बाद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधा

शिमला : पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अनुराग ठाकुर ने सोमवार को वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि कब्जा जमायेंगे…पर कागज नहीं दिखायेंगेवक्फ बोर्ड की मानसिकता बन गया है। ठाकुर ने कांगड़ा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि शिमला में संजौली मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया था और न केवल ऊपरी मंजिलें बल्कि पूरा ढांचा अनधिकृत था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड भूमि स्वामित्व और मस्जिद के निर्माण की अनुमति के कागजात नहीं दिखा सका और इसलिए अदालत ने शनिवार को इसे गिराने का आदेश दिया। हमीरपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद ठाकुर ने कहा, संजौली मस्जिद उन हजारों उदाहरणों में से एक है, जहां वक्फ बोर्ड ने वैध दस्तावेजों के बिना जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है।
उन्होंने कहा, कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे- यह वक्फ बोर्ड की मानसिकता बन गया है।एक वकील के अनुसार, शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया कि विवादित संजौली मस्जिद की सभी पांच मंजिलें अनधिकृत हैं और पूरे ढांचे को गिराने का आदेश दिया। संजौली के स्थानीय लोगों के एक वर्ग और हिंदू संगठनों ने मस्जिद को ढहाने का दबाव बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि ढांचा अनधिकृत है, लेकिन पिछले 15 वर्षों के दौरान निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने पांच अक्टूबर, 2024 को शीर्ष तीन “अनधिकृत” मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और वक्फ बोर्ड को शेष दो मंजिलों की स्वीकृत योजना के दस्तावेज पेश करने को कहा था। मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे स्थानीय लोगों के अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज और स्वीकृत भवन योजना प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिसके बाद अदालत ने मस्जिद को गिराने का आदेश पारित किया।