AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, ED बोली- जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं
आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी गई है। वे तिहाड़ जेल में बंद हैं. अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा. संजय सिंह को ये राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है. कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह उनकी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं. सुनवाई पूरी होने तक वह जमानत पर रहेंगे.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है. संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को शराब घोटाले के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इस मामले में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। वे 15 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं।
ईडी लंच ब्रेक के बाद बताएगा
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो इसकी जानकारी लंच ब्रेक के बाद दी जाए. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘आप’ नेता संजय सिंह छह महीने से जेल में हैं और उन पर 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. ट्रायल के दौरान इन आरोपों की जांच हो सकती है.
संजय सिंह की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं: ईडी
संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर इस मामले में संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
संजय सिंह ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है.
संजय सिंह ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत की गुहार लगाई थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई तेज करने का निर्देश दिया था. इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
