पंजाब में इस चीज के इस्तेमाल की जानकारी देने मिलेंगा 25,000 रुपये का इनाम; कपूरथला DC का ऐलान
पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखती है। इस काम में राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर भी मान सरकार की काफी मदद करते हैं। इसका ताजा उदाहरण कपूरथला जिले से आया है, यहां डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल की तरफ से चीनी मांझे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कपूरथला डीसी अमित कुमार पंचाल ने जिले में कहीं भी चीनी मांझे के इस्तेमाल, बिक्री या भंडारण के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के तहत कपूरथला डीसी ने इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सिंथेटिक नायलॉन मांझे के हानिकारक प्रभावों को रोकना है, जिसे आमतौर पर चीनी मांझे के भी नाम से जाना जाता है। डीसी पंचाल ने बताया कि सिंथेटिक, नायलॉन या कोटेड पतंग डोर का निर्माण, बिक्री, खरीद या भंडारण पूरे पंजाब में सख्त वर्जित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 या इसके संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
घटनाओं की सूचना देने के लिए 1800-180-2810 पर एक टोल-फ्री हेल्पलाइन जारी किया गया है। लोग इस नंबर पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जा सके। मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए डीसी पंचाल ने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।