थानेदार भूषण कुमार पर केस दर्ज, यहां से जारी हुए आदेश पढे आदेश की कॉपी और क्या लगी धाराएं

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जालंधर। खाकी वर्दी पहनकर शारीरिक शोषण की कोशिश करने वाले इंस्पेक्टर भूषण पर पुलिस ने एफ़आइआर दर्ज कर दी है, यह कार्रवाई चाइल्ड कमीशन के चेयरमैन कंवरदीप सिंह के आदेश के बाद की गयी है। उन्होंने एसएसपी को आदेश दिया है कि वह एफआईआर दर्ज कर 23 अक्तूबर को ई मेल करें। आयोग के आदेश के बाद गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने कमर कस ली है, पुलिस ने चरित्रहीन इंस्पेक्टर भूषण के खिलाफ महिला के लाख छेडछाड ओर बच्ची के रेप मामल में बच्ची को अश्लील हरकतों ओर अश्लील बातों की आडियों वीडियो वायरल होने के बाद ये कदम उठाया है। हालाँकि पासको एक्ट नहीं लगाया गया है। बच्ची को चूमना व उसके रेप का मेडिकल खुद करने की धाराएं नहीं लगाई गयी हैं भूषण की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस टीमों ने रेड शुरू कर दी है। फिल्लौर के एसएचओ भूषण कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। दरअसल, एक और महिला ने भूषण कुमार को लेकर ऑडियो जारी की थी। वहीं भूषण कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। वहीं देर रात एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क की अगुवाई में भूषण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि देर रात को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो व वीडियो को लेकर एसएचओ भूषण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसएसपी ने बताया कि ऑडियो-वीडियो के मद्देनजर भूषण कुमार के खिलाफ 504/सी.आर.पी.सी. के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है, साथ ही 334/14-10-2025, 75(1) बी.एन.एस., 67(डी) पुलिस एक्ट, 67-आई.टी. एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

 

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