अंबाला में वाहन पंजीकरण गड़बड़ी मामला, पूरे राज्य के एसडीएम व आरटीओ कार्यालयों में जांच के आदेश

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अंबाला में वाहनों के पंजीकरण में सामने आई अनियमितताओं के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी उप मंडल (नागरिक) कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में जांच के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने राजस्व और परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से भी कराई जाए। अंबाला में एसडीएम कार्यालयों के जरिए तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में अधूरे पतों पर वाहन पंजीकरण के मामले सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मंत्री विज ने स्पष्ट कहा कि यह गड़बड़ी केवल अंबाला तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि अन्य जिलों के कार्यालय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर जांच जरूरी है।

परिवहन मंत्री ने स्टेज कैरिज स्कीम-2016 के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि निजी बस संचालकों को छात्रों, रियायती और मुफ्त पास धारकों को अनिवार्य रूप से यात्रा करानी होगी। इसके बदले सरकार कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं देगी।

शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के अनधिकृत प्रवेश पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि रिहायशी क्षेत्रों और बाजारों में ऐसे वाहनों के प्रवेश से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, इसलिए इस पर निगरानी जरूरी है।

इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। मिट्टी, रेत, सीमेंट, पत्थर और रोड़ी ले जाने वाले वाहनों को ढंककर चलाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत चालान किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जागरूकता अभियान भी चलाएं, ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 

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