Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका, हाई कोर्ट के जमानत के फैसले पर लगी रोक
उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है।
सुनवाई की शुरुआत में CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कोर्ट से कहा, यह एक बच्चे के साथ किया गया बेहद भयानक रेप है। सीबीआई ने दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा को रद्द करना गलत है। पीड़िता नाबालिग थी और मामला समाज को झकझोर देने वाला है। ऐसे मामलों में नरमी का गलत संदेश जाएगा।
सीजेआई की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘हम पाते हैं कि कानून के महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। इस पर 14 दिन की नोटिस जारी की जाए।’
इससे पहले शनिवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ रेप पीड़ित दिल्ली में CBI ऑफिस पहुंची थी। जहां उसने बेल के खिलाफ एप्लिकेशन दी। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
उसी दिन से रेप पीड़ित, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना धरना दे रही हैं। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सभी प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेगर की जमानत रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की में आज मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करने वाली है। सीबीआई द्वारा दायर याचिका के अलावा, सुप्रीम कोर्ट वकील अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें होई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को रद्द कर दिया था, जो 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, यह कहते हुए कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुका है।
