सावधान! चालान नहीं भरने पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, चंडीगढ़ में सस्पेंड किए इतने लाइसेंस

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चंडीगढ़ में 2025 में अब तक ट्रैफिक उल्लंघन के लिए 648 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जो पिछले साल से दोगुने से भी ज्यादा है. रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) के आंकड़ों के अनुसार, हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना लाइसेंस निलंबित करने का सबसे बड़ा कारण रहा है. इसके बाद ट्रिपल राइडिंग के मामले सामने आए हैं.

शहर के 47 प्रमुख चौराहों पर 225 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) कैमरे लगाए गए हैं. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19, और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 के तहत, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना जैसे अपराधों के लिए लाइसेंस छह महीने तक निलंबित किए जा सकते हैं. हेलमेट न पहनने पर तीन महीने की निलंबन और जुर्माने की सजा है.

कारण 2023 2024 2025
बिना हेलमेट 451 196 425
ट्रिपल राइडिंग 102
ओवर स्पीड 107 20
नशे में ड्राइविंग करना 74 45
मोबाइल फोन का उपयोग 18 9 21
रेड लाइट जंपिंग 0
कुल लाइसेंस निलंबित 648

 

जनवरी 2025 में, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RAL चंडीगढ़) ने पांच या अधिक बकाया चालानों वाले 15,000 से अधिक ड्राइवरों को नोटिस जारी किए. नोटिसों में चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए जाएंगे. पिछले तीन वर्षों के लगभग 750,000 चालान अभी भी लंबित हैं.

आरएएल इंचार्ज प्रद्युम्न सिंह के अनुसार, बार-बार याद दिलाने के बावजूद, बड़ी संख्या में लोग ओवरस्पीडिंग, लाल बत्ती पार करने और खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माने का भुगतान नहीं कर रहे हैं. अब अंतिम नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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