इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की सजा

0

पाकिस्तान की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने शनिवार को तोशखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है.

यह मामला सरकारी तोहफों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है जो इमरान और उनकी पत्नी को 2021 में सऊदी सरकार से मिले थे. स्पेशल कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया. खान और बुशरा को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की सजा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत सात साल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने उन दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये (16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये) का जुर्माना भी लगाया.

यह केस जुलाई 2024 में फाइल किया गया था और यह इस आरोप पर आधारित था कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने कीमती सामानों को तोशाखाना जो सरकारी गिफ्ट रिपॉजिटरी है उसमें जमा किए बिना बेच दिया था. इन सामानों में महंगी घड़ियां, साथ ही हीरे और सोने के ज्वेलरी सेट शामिल थे.

अक्टूबर 2024 में बुशरा को इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और एक महीने बाद खान को भी इसी केस में जमानत मिल गई थी. उन पर पिछले साल दिसंबर में आरोप तय किए गए थे. इस बीच, मुकदमा चलाने की प्रक्रिया अदियाला जेल में चल रही थी, जहाँ खान और उनकी पत्नी दोनों इस साल की शुरुआत में अल-कादिर ट्रस्ट केस में दोषी पाए जाने के बाद पहले से ही बंद हैं. दोनों दोषी अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *