मानेसर जमीन घोटाला: भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाई कोर्ट से झटका, पंचकूला स्पेशल CBI कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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मानेसर जमीन घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करके कार्यवाही को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था. विशेष सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी.

मानेसर लैंड डील केस में भूपेंद्र हुड्डा को झटका: हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में उन्होंने पंचकूला विशेष सीबीआई जज द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भूपेंद्र हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया है. अब पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मानेसर जमीन घोटाला केस की सुनवाई होगी.

क्या है मामला? दरअसल ये घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ था. हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे. आरोप है कि अगस्त 2014 में कुछ बिल्डरों ने राज्य सरकार के लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले के मानसेर, नौरंगपुर और नखड़ौला आदि गांवों के भूस्वामियों को अधिग्रहण का डर दिखाया और उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी. आरोप है कि ऐसा करके हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचा गया.

सितंबर 2015 में दर्ज हुआ था मामला: मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रिटायर्ड आईएएस छत्तर सिंह, मुरारीलाल तायल और एसएस ढिल्लों समेत कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेजों की चार्जशीट: सीबीआई ने वर्ष 2015 में जांच शुरू की और सितंबर 2018 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की गई थी. मामले में अब जाकर हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी.

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