डिजिटल पोस्ट पर पढ़ा गया सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार पर मामला नया रिकॉर्ड धारकों की कॉपी, बायोडाटा ने जान फंसती देख झाड़ा पल्ला
जालंधर फ़िलौर पुलिस के पूर्व अधारभूत रिचार्ज कुमार के ख़िलाफ़ पास्को एक्ट में नया मामला फ़िलौर में दर्ज किया गया है। केस बाल आयोग के अभियोजक कंवदीप सिंह की गवाही बाद में दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने 23 अक्टूबर को सैलून हर असिस्टेंट सिंह विर्क को आदेश दिया था कि वह केस दर्ज कर ई-मेल करें। पुलिस की ओर से 23 अक्टूबर को पास्को एक्ट की धारा 17 के तहत शत्रुघ्न कुमार के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है। साठगांठ कंवदीप सिंह ने केस को काफी नामांकित से लिया है। अब फिलौर के इंटरव्यू पर गाज गिर सकती है। सवाल खड़ा हो रहा है कि 23 साल की 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और 24 साल की उसकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई लेकिन 5 अक्टूबर तक मामला दर्ज नहीं हुआ। स्टेशनरी ने अगर केस दर्ज नहीं किया तो क्या फिलौर के क्वालीफायर सुपरविजन में जोकी फिलौर ही शामिल थी, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है?
14 साल की बच्ची से रेप, रेस्टॉरेंट कोला- मैं चेकअप कर देता हूं कि रेप हुआ या नहीं’ पर आयोग के शव कंवरदीप सिंह ने नॉमिनल लिया था। आयोग ने फार्मासिस्ट को भेजे गए नोटिस में कहा है कि 14 साल की बच्ची से रेप को लेकर महीने तक असिस्टाल ने रिकवरी नहीं की।
आयोग ने निर्देश दिए कि पॉक्सो एक्ट के खिलाफ धारा के तहत साक्ष्यों की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। 23 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अभियोजकों की रिपोर्ट छूट गई थी।
पहले केस में बी.चीज़ की धारा 75 (1) पुलिस अधिनियम की धारा 67 (डी) और आईटी अधिनियम की धारा 67 लागू की गई है। केस में राहत के लिए चर्चेल सेशन जज की अदालत में एंटीसेप्ट्री बेल ने सुनवाई 28 अक्टूबर को की थी।
