हाई कोर्ट का आदेश: “तारीख पर तारीख” नहीं चलेगी, अब देरी के लिए सिर्फ अदालतें ही नहीं, राज्य के अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अब निष्पादन मामलों में बार-बार की जाने वाली तारीख़ें और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला दायर करने की तारीख से छह माह के भीतर यदि निष्पादन याचिकाओं का निपटारा नहीं होता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2021 के राहुल एस शाह मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सभी अधीनस्थ अदालतें छह माह के भीतर निष्पादन कार्यवाही पूरी करें। यदि किसी मामले में समय बढ़ाना पड़े तो उसका कारण लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
RAGA NEWS ZONE
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