रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, कहा – पेश होना होगा

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रूह अफजा के खिलाफ वीडियो मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव (Delhi High Court On Baba Ramdev Rooh Afza) ) को फटकार लगाई है. अदालत ने कहा है कि उनको अदालत में पेश होना होगा. इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की बात कही है. बता दें कि बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें लोकप्रिय स्क्वैश ड्रिंक रूह अफजा पर ‘शरबत जिहाद’ वाली टिप्पणी की गई थी. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान बाबा को अदालत में पेश होने का आदेश दिया  था. लेकिन बाबा रामदेव आज कोर्ट में पेश नहीं हुए.

अदालत ने रामदेव को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें उनसे वचन मांगा गया था कि भविष्य में हमदर्द के खिलाफ वह कोई आपत्तिजनक बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे. कोर्ट ने इसके लिए एक उनको एक सप्ताह का समय दिया था. मामले की अगली सुनवाई 1 मई को तय की थी. लेकिन बाबा रामदेव आज भी अदालत में पेश नहीं हुए.

3 अप्रैल को बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द पर विवादित टिप्पणी की थी. एक वायरल वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है. रामदेव ने ‘शरबत जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमदर्द का शरबत पीने से मस्जिद और मदरसे बनेंगे, जबकि पतंजलि का शरबत गुरुकुल, आचार्यकुलम और भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा देगा.  उन्होंने हमदर्द के शरबत को ‘लव जिहाद’ और ‘वोट जिहाद’ से जोड़ा. इस बयान से आहत होकर हमदर्द ने हाईकोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने रामदेव के बयानों को सांप्रदायिक और आपत्तिजनक मानते हुए सख्त रुख अपनाया.

मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि उनको पेशी के लिए आना होगा. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक की रूह अफजा पर ‘शरबत जिहाद’ वाली टिप्पणी “अस्वीकार्य” है. अदालत ने इसे अंतरात्मा को झकझोर देने वाला बताया था. न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रूह अफजा निर्माता हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा, “इससे अदालत की अंतरात्मा को झटका लगा है. यह अस्वीकार्य है.

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