पंजाब पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी हमले के आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी

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पंजाब पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी हमले के आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी

-एक सप्ताह के भीतर आरोपी दिव्यांशु उर्फ गुड्डू की वर्तमान कैद के बारे में अदालत ने मांगी जानकारी

मोहाली। पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर 2022 के आरपीजी हमले के मामले में जिला अदालत ने कई प्रमुख आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए हैं। नामजद आरोपियों में बलजिंदर सिंह उर्फ रैम्बो, निशान सिंह, गुरिंदर उर्फ पिंदा, चढ़त सिंह और विकास कुमार शामिल हैं।

विशेष अदालत ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर आरोपी दिव्यांशु उर्फ गुड्डू की वर्तमान कैद के बारे में जानकारी प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। यह पूछा गया है कि वह वर्तमान में किस जेल में बंद है। आरोपियों में एक ने अलग जेल में स्थानांतरण की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 212, 216 और 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत व्यापक आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में नौ व्यक्तियों के नाम हैं जिनमें निशान सिंह, बलजिंदर सिंह, कंवरजीत सिंह, अनंतदीप सिंह उर्फ सोनू, लवप्रीत सिंह, जगदीप सिंह उर्फ जग्गी, बलजीत कौर, गुरविंदर सिंह और दिव्यांशु उर्फ गुड्डू शामिल हैं। मामले में कुल 45 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया है।

पुलिस ने हमले के सिलसिले में वांछित आतंकवादी लखबीर सिंह लंंडा, हरजिंदर सिंह रिंदा और दीपक का भी नाम लिया है। उल्लेखनीय है कि लंडा और रिंदा को आधिकारिक तौर पर फरार घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। कानूनी कार्यवाही के तहत लंडा की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। हालांकि दिव्यांशु को शुरू में नाबालिग माना गया था, लेकिन मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि वह नाबालिग नहीं है।

क्या है मामला

9 मई 2022 को मोहाली के सेक्टर-77 में स्थित पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाकर आरपीजी हमला किया गया था। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बाद में जांच में पता चला कि साजिश के तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े थे, जिसके तार पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे थे।

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