पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश हुआ रद्द

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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद बढ़ाने को कहा था। इस फैसले से ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाले में राहत मानी जा जा रही है।जानकारी दे दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला की सुनवाई करते हुए पाया था कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इस कारण हाईकोर्ट ने 25 हज़ार से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के साथ-साथ इन पोस्ट के सृजन के ममता सरकार के फैसले की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

आज सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पदों बनाने के फैसले की CBI जांच के HC के आदेश को खारिज कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आज का आदेश अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के मामले तक सीमित है और  किसी भी तरह से इस पूरे घोटाले के अन्य पहलुओं में जो सीबीआई जांच कर रही है या चार्जशीट दाखिल कर रही है, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा।

 

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