होली पर जबरन रंग लगाने पर रोक, टोली बनाकर बाइकों पर निकले तो होगा एक्शन; पुलिस ने जारी किया आदेश

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होली को लेकर हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है। पुलिस की अधिसूचना के मुताबिक हैदराबाद शहर और साइबराबाद में किसी भी व्यक्ति को जबरन रंग लगाने पर रोक रहेगी। आदेश के मुताबिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी अनिच्छुक व्यक्ति और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने पर रोक है।

सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर टोलियों में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। पुलिस ने यह कदम इस वजह से उठाया है ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

होली उत्सव से जुड़ा यह आदेश हैदराबाद में 13 मार्च की शाम 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक और साइबराबाद में 14 मार्च को सुबह 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

उधर, मध्य प्रदेश के इंदौर में होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) ने महू में फ्लैग मार्च निकाला। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की।

इससे पहले बुधवार को नोएडा पुलिस ने होली और जुमे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया। पुलिस उपायुक्त राम बदन सिंह ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पर्याप्त बल को तैनात किया गया है।

देशभर में आज होलिका दहन मनाया जाएगा। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू परिवार लकड़ी के ढेर को तीन या सात बार सफेद धागे से लपेटकर पूजा अर्चना करते हैं। कुमकुम, जल और फूल चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। इसके बाद होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन लोग रंग खेलते हैं। एक-दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई देते हैं।

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