CM Saini Security: सीएम सैनी की सुरक्षा चूक में हुए नए खुलासे, कार के पास पहुंचने वाला युवक का AAP से था नाता

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पंचकूला में बीते दिन यानी 3 मार्च को सोमवार को सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मामला सामने आया था। बीते दिन सीएम बजट मीटिंग के लिए पंचकूला जा रहे थे। उस दौरान बाइक सवार युवक सीएम सैनी की कार तक पहुंच गया था। पुलिस ने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक की पुलिसकर्मियों के साथ बहस हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक से जुड़े नए खुलासे किए हैं।

 

 

आम आदमी पार्टी का नेता रह चुका नसीब

पुलिस की जांच में सामने आया है कि सीएम सैनी की कार के पास पहुंचने वाले व्यक्ति की पहचान हिसार के रहने वाले नसीब सिंह के तौर पर हुई है। नसीब सिंह 2011 से पिंजौर की लेखराम कॉलोनी में रह रहा है। बताया जा रहा है कि नसीब सिंह आम आदमी पार्टी की नेता भी रह चुका है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नसीब मानसिक रूप से अस्वस्थ है। नसीब का चंडीगढ़ PGI में इलाज हुआ था।

पुलिस वालों को दी थी हाथ तोड़ने की धमकी

 

 

पंचकूला में रेड बिशप होटल में प्री बजट को लेकर मीटिंग हुई थी। बैठक में सीएम सैनी के अलावा पक्ष और विपक्ष के विधायक भी शामिल हुए थे। बीते दिन दोपहर 1 बजे सीएम सैनी की कार होटल के पास खड़ी थी। उस वक्त सिख युवक नसीब सिंह बाइक लेकर CM सैनी की कार के पास पहुंच गया।

पुलिसकर्मियों ने नसीब सिंह को रोकने की कोशिश की। लेकिन नसीब सिंह बाइक लेकर गेट की तरफ चला गया। गेट पर तैनात पुलिस ने नसीब सिंह को रोक लिया और बाइक से चाबी निकालने की कोशिश की। लेकिन नसीब पुलिस वालों से बहस करने लगा और पुलिस ने उसकी बाइक से चाबी निकाल ली। उस वक्त नसीब पुलिस वालों को धमकाते हुए कहा कि अगर चाबी निकाली तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा।

 

 

नसीब ने परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

पुलिस और नसीब के बीच काफी बहस हुई, लेकिन पुलिस ने उसे चाबी नहीं दी है। जिसके बाद बाद युवक बाइक छोड़कर पैदल निकल गया। पुलिस वालों ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। नसीब ने पुलिस वालों से कहा कि उसके परिवार ने उसका 13 साल तक शोषण किया गया है। दवाई देकर उसे मेंटली टॉर्चर किया गया है। इसके बाद नसीब ने पुलिस वालों से यह भी कहा कि वह उनकी डेरामुखी से शिकायत करेगा। जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

 

 

नसीब के खिलाफ 4 धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने नसीब के खिलाफ 4 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इन धाराओं में 10 साल से लेकर उम्रकैद और मृत्यु दंड तक शामिल है। धारा 121 के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हल्की चोट पहुंचाता है तो उसे 5 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह धारा 121 (2) में  10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 132 में सेना/नौसेना/वायुसेना के ऑफिसर को  विद्रोह के लिए उकसाने पर मृत्युदंड/आजीवन कारावास/10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा है। धारा 221 के तहत सरकारी कर्मचारी के काम में अड़चन डालने पर आरोपी को  2 साल तक की जेल और 2,500 रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है।

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