महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को एक “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” बताया और देशभर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय व दिशा-निर्देश लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील से कहा कि वह अपनी याचिका लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं।

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