Haryana News: हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी को लगाई फटकार, आदेश का पालन न करना पड़ा भारी

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है।
इसके अनुसार यदि 12 फरवरी 2024 के आदेश का पालन करते हुए चार फरवरी 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी को वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होना होगा और 50,000 रुपये का हर्जाना भी देना पड़ेगा।
लोक संपर्क विभाग की डीआईपीआरओ सोनिया व अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किए। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही दस महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में यह दावा किया गया था कि दो अगस्त 2022 के आदेश के तहत कर्मचारियों को विशेष वेतनमान दिया गया था। यह लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया गया है,जो याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ हैं।
विभाग द्वारा डीआइपीआरओ की वेतन वृद्धि और विभाग के ही प्रोजेक्ट अफसरों के साथ उनके जूनियर-सीनियर के विवाद में कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की जा रही। याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की कि समान अधिकार के सिद्धांत के आधार पर उन्हें भी वही वेतनमान दिया जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत 25 अप्रैल 2023 को एक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार के समक्ष उठाई थी लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
12 फरवरी 2024 सरकारी वकील ने कोर्ट आश्वस्त किया था कि यदि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व संबंधित अधिकारियों के पास लंबित है, तो इसे आठ सप्ताह के भीतर उचित निर्णय के साथ निपटाया जाएगा जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस मामले में उचित आदेश पारित करने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
याचिका कर्ताओं ने अब इस मामले में विभाग के आयुक्त व अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की।
हाई कोर्ट के जस्टिस हरकेश मनुजा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों व सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अर्जेन्ट सूची में लिस्ट करने का हाई कोर्ट रजिस्ट्री को आदेश भी दिया।

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