सरकार GST दरों में कर सकती है बड़ा बदलाव, सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर Tax बढ़कर 35% होने की संभावना
सरकार जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कुछ बदलाव कर सकती है. जीएसटी दरों में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कई चीजों पर लगने वाला टैक्स बढ़ सकता है. जीएसटी रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स रेट को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सोमवार को सिफारिश की.
अगर ये बदलाव लागू हुए तो कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू के साथ-साथ कुछ कपड़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं. ये बदलाव 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम रूप से तय किए जाएंगे.
मंत्री-समूह की बैठक में लिए गए फैसलों पर जीएसटी परिषद अंतिम फैसला करेगी. मंत्री-समूह जीएसटी परिषद को कुल मिलाकर 148 वस्तुओं पर टैक्स रेट में बदलाव का प्रस्ताव देगा. एक अधिकारी ने कहा, ‘इस कदम का शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा.’अधिकारी ने कहा, “मंत्री-समूह ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों के अलावा एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर 35 प्रतिशत की विशेष दर लगाने पर सहमति जताई है.”
अधिकारी ने कहा कि पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय टैक्स स्लैब जारी रहेगी और जीओएम द्वारा 35 प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित की गई है.इसके साथ ही जीओएम ने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही है जबकि 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के मूल्य वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
