6 उम्मीदवारों पर EC की रोक जारी, पंजाब में नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

चुनाव आयोग: पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है. अब ये छह उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. चुनाव आयोग ने इन छह उम्मीदवारों पर अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये सभी उम्मीदवार पंजाब के गुरदासपुर जिले से हैं.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से पंजाब विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने वाले छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्चों की सूची आयोग को नहीं सौंपी थी, जिसके कारण इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। चुनाव. अगले तीन वर्षों के लिए चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
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उन्होंने कहा कि ये सभी 6 उम्मीदवार गुरदासपुर जिले के हैं. बटाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह को भारत चुनाव आयोग ने 15 जुलाई को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसी तरह कडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है. गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सनी, करणदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी भारत चुनाव आयोग ने अगले तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
तीन साल के लिए बैन कर दिया गया
भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ रहे पंजाब के छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। ये सभी उम्मीदवार तीन साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.