दिल्ली सीएम Arvind Kejriwal को झटका, सुनवाई पूरी होने तक हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से छूटने से पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। शराब घोटाले में केजरीवाल की कथित संलिप्तता की जांच कर रही एजेंसी ने हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कल यानी 20 जून देर शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। बेल के बाद ही ईडी ने इसे चुनौती देने का मन बना लिया था।
केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आएंगे
दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की पीठ ने जमानत पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है।
ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल की बेल के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि दिल्ली सीएम की जमानत से इस केस पर असर पड़ सकता है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर तुरंत रोक लगाई जाए। ईडी चाहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाए। ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि कल रात 8 बजे जमानत का फैसला सुनाया गया। आदेश अपलोड भी नहीं किया गया और न ही हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका दिया गया।
