सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी

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सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में मानसा कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया और सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए. मानसा सेशन कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया की अर्जी खारिज कर दी. जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है. इस मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 103 में कुल 31 आरोपी थे. जिनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है. जबकि आज 27 आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी.

 

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मानसा कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. आपको बता दें कि यह फैसला मनसा सेशन कोर्ट के जज हरि सिंह ग्रेवाल की अदालत में सुनाया गया है.

 

क्या है पूरा मामला?

29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव के पास पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई. पंजाबी गायक की हत्या की खबर मिलते ही न सिर्फ पंजाब बल्कि देश-विदेश में भी उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई. इस गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली. जिसके बाद इस हत्या में कई लोगों के शामिल होने की खबर सामने आई।

 

कौन हैं लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया?

कॉलेज चुनाव में हार ने बिश्नोई के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उसे अपमानित महसूस हुआ. फरवरी 2011 में एक विवाद के दौरान बिश्नोई ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। इस घटना के बाद बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर. तब 19 वर्षीय बिश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का से समर्थन मांगा।

 

इस तरह लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसकी कंपनी जानलेवा साबित हुई. गुरदासपुर के रहने वाले भगवानपुरिया बिश्नोई और फाजिल्काओं के लिए एक तरह के गुरु थे, जो न केवल उन्हें अपराध के गुर सिखाते थे बल्कि उनके काम में लगाम भी लगाते थे। बिश्नोई तेजी से आगे बढ़ा और खुद को पंजाब के अपराध जगत में स्थापित कर लिया।

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