धोनी के साथ धोखाधड़ी मामला: रांची सिविल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जारी किया समन

रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ पंद्रह करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपियों मिहिर दिवाकर, सौम्या दास और अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ समन जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 4 मई को अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
दरअसल धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी ने 27 अक्तूबर 2023 को अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ कंप्लेन केस दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि मिहिर दिवाकर ने कथित तौर पर दुनिया भर में क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए साल 2017 में एमएस धोनी के साथ एक समझौता हुआ था.
समझौते के बाद उसे फ्रेंचाइजी दिया गया था. जिसपर न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई चल रही है. मिहिर दिवाकर धोनी के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं.