भ्रामक विज्ञापन मामले पर बाबा रामदेव ने मांगी माफी, SC ने कहा- यह स्वीकार्य नहीं
भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील बलबीर ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. पहले की गलती के लिए माफ़ी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की किसी भी अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने पतंजलि की माफी स्वीकार नहीं की. कोर्ट ने कहा कि आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है. हम मानहानि की कार्रवाई करेंगे. मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को फिर होगी. बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना होगा.
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने सुनवाई हुई. अदालत ने 19 मार्च को पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों और उनके औषधीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित मानहानि की कार्रवाई में रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण द्वारा पूर्व में जारी अदालती नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, पहले जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. पहले की गलती के लिए माफ़ी. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने गंभीर मुद्दों का मजाक बना दिया है. आपको अदालत के आदेश की अवहेलना के परिणामों के बारे में पता होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के वकील से कहा कि आपके पास यहां बहस करने की जगह नहीं है. हमने इसे छूट दे दी है, अन्यथा यह अदालत की अवमानना का मामला है.’ जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पहले जो हुआ. उस बारे में आप क्या कहेंगे?
वकील ने कहा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हलफनामा दाखिल किया गया है. कोर्ट ने कहा कि हमने पहले कंपनी और एमडी से जवाब दाखिल करने को कहा था. जवाब दाखिल न करने पर मानहानि का नोटिस जारी किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था और फिर उसका उल्लंघन किया गया. यह देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान है और अब आप माफी मांग रहे हैं। यह हमें स्वीकार्य नहीं है. जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आप यहां आश्वासन दीजिए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए. अब माफी मांग रहा हूं. इसे कैसे स्वीकार करें, आपने कैसे उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया. आपको नवंबर में चेतावनी दी गई थी, फिर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
