केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, जानें HC ने क्या कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के व्यक्ति ने दायर की है. याचिका में कहा गया है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानून और न्याय की प्रक्रिया बाधा आएगी, साथ ही दिल्ली में संवैधानिक तंत्र भी टूटने का संकट है.
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा की ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे. इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा कि अगर संवैधानिक सवाल है, तो उपराज्यपाल (एलजी) देखेंगे, वो ही राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि हां, इसमें कुछ प्रैक्टिकल दिक्कत होगी, लेकिन हम कैसे एलजी या राष्ट्रपति को कुछ कह सकते हैं. केंद्र सरकार का काम है, हम कैसे दखल दें.
हाईकोर्ट ने कहा कि हम कैसे हटाने को बोल सकते हैं. इसमें न्यायिक समीक्षा कैसे हो सकती है. कोर्ट ने आगे कहा कि क्या कानून में इस तरह को कोई प्रतिबंध है, जिसके मुताबिक, कहा जा सके कि वो CM नहीं रह सकते है. कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई है. कोर्ट का ये मानना है कि इसमें न्यायिक दखल का कोई स्कोप नहीं है.याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि वो केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं.